मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना 2024-25: पूरी जानकारी, पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया व आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही "मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना" का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
✅ योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के अंतर्गत राज्य के बीपीएल, अन्त्योदय, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग तथा विशेष श्रेणियों की लड़कियों के विवाह पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। इस सहायता राशि का उद्देश्य गरीब परिवारों को सामाजिक व आर्थिक सहयोग देना है।
🎯 योजना की पात्रता (Eligibility):
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आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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लाभार्थी परिवार बीपीएल कार्ड, अन्त्योदय कार्ड, या आस्था कार्ड धारी होना चाहिए।
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लाभ अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह पर ही दिया जाएगा।
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वर-वधु की आयु 18 वर्ष (लड़की) और 21 वर्ष (लड़का) से अधिक होनी चाहिए।
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आवेदन विवाह के 6 माह के भीतर ही किया जा सकता है।
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विधवा माता की पुत्री के लिए विशेष नियम लागू हैं (नीचे देखें)।
💰 योजना के अंतर्गत देय राशि (Benefits):
🟢 अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक वर्ग (SC/ST/Minority):
योग्यता | देय राशि |
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सामान्य (बिना पढ़ाई शर्त) | ₹31,000/- |
10वीं पास | ₹41,000/- |
स्नातक पास | ₹51,000/- |
🔵 अन्य बीपीएल, अन्त्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार:
योग्यता | देय राशि |
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सामान्य | ₹21,000/- |
10वीं पास | ₹31,000/- |
स्नातक पास | ₹41,000/- |
🟣 महिला खिलाड़ी (खुद की शादी):
योग्यता | देय राशि |
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सामान्य | ₹21,000/- |
10वीं पास | ₹31,000/- |
स्नातक पास | ₹41,000/- |
🟡 पालनहार योजना से लाभान्वित लड़कियाँ:
योग्यता | देय राशि |
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सामान्य | ₹21,000/- |
10वीं पास | ₹31,000/- |
स्नातक पास | ₹41,000/- |
📄 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
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विवाह प्रमाण पत्र
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आवेदक का राशन कार्ड (माता/पिता)
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भरा हुआ आवेदन फॉर्म (ऑफलाइन/ऑनलाइन)
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बीपीएल कार्ड / अन्त्योदय कार्ड / आस्था कार्ड
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अनुशंषा पत्र
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शपथ पत्र
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बैंक पासबुक की कॉपी
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जाति प्रमाण पत्र
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मूल निवास प्रमाण पत्र
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वर-वधु की अंकतालिका
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जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल अंकतालिका
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जन आधार कार्ड (आवेदक + वर-वधु)
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आधार कार्ड (वर-वधु दोनों के)
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विधवा माता की पुत्री के लिए:
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पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
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पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र (पार्षद/सरपंच द्वारा जारी)
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पेंशन प्रमाण पत्र
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💻 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Apply Online Process)
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ई-मित्र (eMitra) केंद्र पर जाएँ।
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सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करवा लें।
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ईमित्र ऑपरेटर दस्तावेजों की जाँच करेगा।
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फिर ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा।
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आवेदन की पावती (Acknowledgement) रसीद अवश्य लें।
🔗 ई-मित्र पोर्टल: https://emitra.rajasthan.gov.in/
⚠️ महत्वपूर्ण नियम व शर्तें:
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जनआधार कार्ड व आधार कार्ड में नाम एक समान होना चाहिए।
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मोबाइल नंबर जन आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
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विधवा माता के 25 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र होने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
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विवाह की तारीख से 6 माह के भीतर ही आवेदन करें।
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लाभ अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह पर ही मिलेगा।
✅ आवेदन के बाद प्रक्रिया:
आवेदन के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। यदि आवेदन सत्य पाया गया, तो अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
📥 ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें:
(फॉर्म का लिंक संबंधित पोर्टल से लिया जा सकता है)
📹 ऑनलाइन आवेदन की वीडियो गाइड:
आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया देखने के लिए इस वीडियो लिंक पर क्लिक करें।
📞 संपर्क जानकारी (Helpdesk):
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समाज कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार
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हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-6127
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वेबसाइट: https://sje.rajasthan.gov.in