राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र (Police Verification) कैसे बनाएं: दस्तावेज, फीस, थाना सत्यापन और डाउनलोड प्रक्रिया
सरकारी नौकरी में चयन के बाद दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) हो, प्राइवेट कंपनी/बैंक में जॉइनिंग, सुरक्षा गार्ड की नौकरी, ठेकेदारी/टेंडर का काम, या फिर ई-मित्र कियोस्क व सीएसपी (CSP) सेंटर खोलना—इन सभी कार्यों के लिए सबसे ज़रूरी दस्तावेजों में से एक है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र (Police Clearance / Character Certificate)।
यह प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि आवेदक के खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में कोई आपराधिक मामला (Criminal Case या FIR) दर्ज या लंबित नहीं है। पहले इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए बार-बार थानों और एसपी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब राजस्थान पुलिस ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया है।
इस गाइड में हम जानेंगे कि ई-मित्र या अपनी खुद की एसएसओ आईडी के माध्यम से पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, क्या-क्या दस्तावेज़ चाहिए, थाना सत्यापन के समय क्या पूछा जाता है और इसे डाउनलोड कैसे किया जाता है।
1. पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन करते समय सभी दस्तावेज़ स्पष्ट, रंगीन और ओरिजिनल कॉपी से स्कैन किए हुए होने चाहिए:
आधार कार्ड (Aadhaar Card): पहचान और बायोमेट्रिक/ओटीपी सत्यापन के लिए।
जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड: राजस्थान के निवासियों के लिए अनिवार्य।
निवास प्रमाण पत्र (Address Proof):
मूल निवास प्रमाण पत्र (Bonafide)
राशन कार्ड या पिछले 6 महीने का बिजली/पानी का बिल
किरायेदार होने की स्थिति में वैध रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement)
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र: 10वीं या 12वीं की अंकतालिका (जन्म तिथि और नाम मिलान के लिए)।
हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज़ फोटो: साफ और बिना चश्मे/टोपी के।
सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी: आवेदन की हर स्टेज का एसएमएस इसी नंबर पर भेजा जाता है।
2. ऑनलाइन आवेदन का पूरा प्रोसेस (Step-by-Step Guide)
नागरिक अपनी व्यक्तिगत SSO ID से या नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:
स्टेप 1: SSO पोर्टल पर लॉगिन
राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जाएं और लॉगिन करें। ई-मित्र संचालक 'Emitra' सेवा चुनें या सामान्य नागरिक Citizen Apps (G2C) में जाकर Police Portal / RajCop विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 2: सर्विस का चुनाव
ई-मित्र पोर्टल पर Utility Services में जाएं और सर्च बॉक्स में टाइप करें:
Police Verification या Character Certificate।
स्टेप 3: आवेदक का व्यक्तिगत विवरण भरें
आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग और जाति का चयन करें।
आवेदन का कारण (Purpose of Verification) चुनें — जैसे Job (सरकारी/प्राइवेट), License, E-Mitra Kiosk आदि।
अपना चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।
स्टेप 4: वर्तमान और स्थायी पता दर्ज करना (अत्यंत महत्वपूर्ण)
स्थायी पता (Permanent Address) और वर्तमान पता (Present Address) बहुत सावधानी से भरें।
संबंधित पुलिस जिला (Police District) और थाना (Police Station): जिस इलाके में आप वर्तमान में रह रहे हैं, उसका सही पुलिस थाना चुनें। गलत थाना चुनने पर फाइल गलत जगह चली जाती है और आवेदन रद्द हो सकता है।
निवास की अवधि (Period of Stay) दर्ज करें कि आप उस पते पर कितने वर्षों से रह रहे हैं।
स्टेप 5: पहचान के दो गवाहों का विवरण (Reference Details)
फॉर्म में आपके मोहल्ले या गांव के ऐसे दो पड़ोसियों (References) के नाम, पते और मोबाइल नंबर दर्ज करने होते हैं जो आपको जानते हों और पुलिस द्वारा पूछे जाने पर आपकी पहचान की पुष्टि कर सकें।
स्टेप 6: दस्तावेज़ अपलोड करना
पासपोर्ट फोटो (JPG फॉर्मेट, 50 KB से कम)
पहचान प्रमाण (Aadhaar Card)
निवास प्रमाण (Electricity Bill / Voter ID / Mool Niwas)
सभी फाइलें निर्धारित साइज में अपलोड करें।
स्टेप 7: फीस भुगतान (Token Generation)
सभी विवरणों की पुष्टि करने के बाद Pay Fees पर क्लिक करें। निर्धारित सरकारी शुल्क (लगभग ₹250 से ₹260 कियोस्क चार्ज सहित) का ऑनलाइन भुगतान करें। भुगतान के बाद Token Receipt (रसीद) का प्रिंट निकाल लें।
3. पुलिस थाना सत्यापन प्रक्रिया (Police Station Verification)
फॉर्म सबमिट होने के बाद सत्यापन की यह प्रक्रिया होती है:
फाइल का ट्रांसफर: आवेदन ऑनलाइन संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP Office) से होते हुए आपके स्थानीय थाने में पहुँचता है।
थाने से कॉल: सामान्यतः 2 से 5 दिनों के भीतर थाने का बीट कांस्टेबल (Beat Constable) आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करता है।
थाने में उपस्थिति: आपको अपने ओरिजिनल दस्तावेज़ (आधार कार्ड, मार्कशीट, निवास प्रमाण) और उनकी एक-एक फोटोकॉपी लेकर थाने जाना होता है।
गवाहों से पूछताछ: पुलिस कर्मी आपके पड़ोसियों या दिए गए दो गवाहों से आपके चरित्र और गतिविधि के बारे में सामान्य पूछताछ कर सकते हैं।
रिपोर्ट सबमिशन: यदि आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है, तो थाना प्रभारी (SHO) अपनी सकारात्मक रिपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं।
4. पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?
जब एसपी ऑफिस द्वारा प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Sign) कर दिए जाते हैं, तो आपके मोबाइल पर प्रमाण पत्र तैयार होने का मैसेज आ जाता है।
ई-मित्र पोर्टल या राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (
police.rajasthan.gov.in) पर जाएं।Character Verification Status पर क्लिक करें।
अपनी रसीद का Token Number या Reference ID दर्ज करें।
स्टेटस "Approved" दिखने पर Print Certificate पर क्लिक करके रंगीन प्रिंट निकाल लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र कितने दिनों में बन जाता है?
उत्तर: सामान्य प्रक्रिया में आवेदन सबमिट होने के 7 से 12 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर सत्यापन पूरा होकर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
प्रश्न 2: पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता (Validity) कितनी होती है?
उत्तर: राजस्थान पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तिथि से 6 महीने (6 Months) तक मान्य होती है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर नया बनवाना पड़ता है।
प्रश्न 3: अगर किसी पर कोई पुराना केस दर्ज था जो अब खत्म हो चुका है, तो क्या सर्टिफिकेट बनेगा?
उत्तर: यदि कोर्ट द्वारा केस का निस्तारण (Acquitted/बरी) हो चुका है, तो आपको कोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी थाने में जमा करानी होगी। इसके बाद पुलिस नियमानुसार रिपोर्ट भेजती है।